मुंबई में धारा 144 लागू की गई, कंटेनमेंट जोन में एक से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक; इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को फ्री दवा दी जाएगी

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मुंबई में धारा 144 लागू की गई, कंटेनमेंट जोन में एक से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक; इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को फ्री दवा दी जाएगी

  • आज रात 12 बजे से शुरू हुआ यह ऑर्डर पूरी मुंबई में 15 जुलाई रात 12 बजे तक लागू रहेगा।


कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच बुधवार रात से मुंबई में धारा 144 लगाने का फैसला किया गया है। पुलिस कमिश्नर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, धारा 144 के तहत मुंबई के कंटेनमेंट जोन में एक व्यक्ति से ज्यादा के एक साथ एक जगह पर जमा होने पर रोक रहगी। इसी तरह की रोक पूरी मुंबई में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। हालांकि, इमरजेंसी सर्विस से जुड़े लोगों और सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। इसके अलावा फल-सब्जी और मेडिकल स्टोर, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, स्टॉक एक्सचेंज, पेट्रोल पंप, मीडिया, पोर्ट, ऑनलाइन होम डिलीवरी करने वालों पर यह लागू नहीं होगा। आज रात 12 बजे से शुरू हुआ यह ऑर्डर पूरी मुंबई में 15 जुलाई रात 12 बजे तक लागू रहेगा।
मुंबई में अब तक 44 हजार लोग ठीक भी हुए
इससे पहले पिछले 24 घंटे में यहां 903 नए मामले सामने आए। इसके साथ यहां संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 77,197 हो गई। बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बताया कि कोविड-19 के 93 और मरीजों की मौत हो जाने से इस वायरस से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,554 हो गई है। बीएमसी ने बताया कि सोमवार को 625 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई। शहर में अब तक 44,170 मरीज इस रोग से ठीक हो चुके हैं। मुंबई में 28,473 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 818 नए संदिग्ध मरीजों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है।
कुल कोरोना मरीजों की संख्या 1 लाख 74 हजार हुई
राज्य में बुधवार सुबह तक कोरोना के 4878 नए मामले सामने आए। इसके साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,74,761 हो गई। इसके अलावा कोरोना के चलते 245 लोगों की मौत हुई है। राज्य में महामारी से जान गंवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7855 हो गया।
350 और लोकल ट्रेनों चलेंगी, इन्हें मिलेगी सफर की अनुमति
कोरोना के बीच घोषित लॉकडाउन में छूट के दूसरे चरण में मुंबई में बुधवार से 350 लोकल ट्रेनें और चलेंगी। हालांकि, इन ट्रेनों में केवल सरकारी कर्मियों को ही सफर करने की इजाजत दी गई है। रेलवे का कहना है कि ये सेवाएं आम लोगों के लिए नहीं होंगी। रेल मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार, केंद्र, आईटी, जीएसटी, सीमा शुल्क, पोस्टल, राष्ट्रीयकृत बैंक, एमबीपीटी, न्यायपालिका, रक्षा और राजभवन के स्टाफ सहित जरूरी कर्मचारियों को ही सफर करने की अनुमति होगी।
ग्रामीण इलाकों में दी जाएगी फ्री दवा
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लगभग 5 करोड़ लोगों को आर्सेनिक एल्बम और आयुर्वेदिक दवा मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। मंगलवार को प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने यह घोषणा की। मुश्रीफ ने कहा कि औषध खरीदी का अधिकार जिला परिषद की समिति को दिया गया है। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति को तत्काल दवाई खरीदने के लिए कम से कम समय में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने दवाई खरीदी और वितरण प्रक्रिया तीन सप्ताह में पूरा करने को कहा है।
दवाई के लिए यहां से आएगा पैसा
मुश्रीफ ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने 13 वें वित्त आयोग की खर्च न की जा सकने वाली निधि और 14 वें वित्त आयोग की निधि के ब्याज की राशि से राज्य स्तर पर 5 करोड़ लोगों को आर्सेनिक एल्बम खरीदने के लिए टेंडर जारी किया था। लेकिन दवाई उचित दर पर नहीं मिल सकी इस कारण खरीद प्रक्रिया रद्द की गई है। अब दवा खरीदने का अधिकार जिला परिषद की समिति को दिया गया है।
5 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ
मुश्रीफ ने कहा कि आयुष मंत्रालय के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने मुफ्त में दवाई देने के लिए शासनादेश जारी किया है। इसके तहत इस काम के लिए जमा राशि से दवाई खरीदी जाएगी। इसके अतिरिक्त बाकी के खर्च के लिए संबंधित जिला परिषद को निधि उपलब्ध कराई जाएगी। मुश्रीफ ने कहा कि कोरोना संक्रमण का सामना करने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से आर्सेनिक एल्बम उपयोगी साबित हो रही है। इस संबंध में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है। इसलिए ग्रामीण विकास विभाग ने दवाई खरीदने का फैसला किया है।

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