आर्यन खान को नहीं मिली जमानत:मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा- हमें जमानत पर सुनवाई का अधिकार नहीं

Kailash
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शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत याचिका खारिज हो गई है। किला कोर्ट ने कहा कि उसे जमानत याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। जमानत के लिए आर्यन को सेशंस कोर्ट में अपील करनी होगी। आर्यन के साथ क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है।

किला कोर्ट में इनकी जमानत याचिका पर शुक्रवार को दोपहर करीब 12.45 बजे सुनवाई शुरू हुई थी, जो 2.15 बजे तक चली। ब्रेक के बाद दोपहर 3 बजे सुनवाई दोबारा शुरू हुई। जांच एजेंसी और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद किला कोर्ट ने शाम 5 बजे जमानत की याचिका खारिज कर दी।

आर्यन को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया

इस बीच NCB ने आर्यन समेत सभी 6 मेल आरोपियों को आर्थर रोड जेल और दोनों फीमेल आरोपियों को भायखला जेल भेज दिया है। आर्यन को क्वारैंटाइन सेल में रखा गया है। वैसे तो उनका RTPCR टेस्ट नेगेटिव आया है, लेकिन जेल की नई गाइडलाइंस के मुताबिक 7 दिन क्वारैंटाइन सेल में रखने का नियम है।

कोर्ट ने गुरुवार को सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, लेकिन सुनवाई देर तक चली थी और शाम 6 बजे के बाद जेल में एंट्री नहीं होती, इसलिए आर्यन समेत 8 आरोपियों को NCB के लॉकअप में ही रखा गया था।

मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल पर बहस भी हुई

इस मामले में दोनों पक्षों ने अलग-अलग केसों का हवाला देकर कहा कि जमानत अर्जी पर सुनवाई इस कोर्ट में होनी चाहिए या नहीं। इस दौरान आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि अगर विवाद है तो जज को यह केस हायर बेंच को रेफर कर देना चाहिए था, लेकिन बदनसीबी से ऐसा नहीं हुआ।

मानशिंदे ने दलील दी कि ड्रग्स की कम मात्रा के केसों में हाईकोर्ट जमानत दे देता है, फिर मेरे क्लाइंट के पास तो कुछ भी नहीं मिला है। साथ ही ये भी कहा कि इस केस में केंद्र सरकार इतनी उतावली क्यों हैं? उन्हें जवाब देते हुए ASG अनिल सिंह ने कहा कि आप ऐसा नहीं कह सकते।


आर्यन के वकील ने दो जमानत याचिकाएं लगाईं

आर्यन के वकील की तरफ से दायर की गई दो में से एक अंतरिम जमानत की याचिका थी, ताकि आर्यन को तत्‍काल जमानत मिले और दूसरी रेगुलर बेल की यानी जब तक इस केस की जांच हो, तब तक वे जमानत पर रहें। NDPC एक्‍ट के तहत NCB पहले ही रेगुलर बेल का विरोध कर चुकी है। इससे पहले अदालत ने 4 घंटे चली सुनवाई के बाद गुरुवार को आर्यन समेत सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश सुनाया था। इस मामले की सुनवाई से पहले सभी आरोपियों का RT-PCR टेस्ट करवाया गया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

मामले में अब तक 18 लोगों की गिरफ्तारी

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में अब तक 18 लोगों को NCB गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें एक विदेशी नागरिक भी शामिल है। इनमें से 8 लोग न्यायिक हिरासत में और अन्य 8 आरोपी 11 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में हैं। अदालत ने जिन्हें जेल भेजा है उनमें आर्यन के अलावा उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, विक्रांत छोकर, गोमित चोपड़ा, इश्मीत सिंह चड्ढा, मोहक जायसवाल, मुनमुन धामीचा और नूपुर सतीजा शामिल हैं। इस केस में अधिकारियों ने कथित रूप से कोकीन, मेफेड्रोन, चरस, हाइड्रोपोनिक और एमडीएमए जैसी कई ड्रग्स और 1.33 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं।

आरोपी मोहक जायसवाल से पूछताछ के बाद अधिकारियों ने मुंबई के जोगेश्वरी में छापेमारी की और 3 अक्टूबर को अब्दुल कादिर शेख को मेफेड्रोन के साथ गिरफ्तार किया। NCB का दावा है कि आरोपी इश्मीत सिंह चड्ढा से पूछताछ के बाद उन्होंने 4 अक्टूबर को गोरेगांव निवासी श्रेयस सुरेंद्र नायर को चरस के साथ गिरफ्तार किया था।

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