राजस्थान मेंं इस महीने जारी रहेंगी पाबंदियां:प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी

Kailash
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 राजस्थान में मौजूदा लॉकडाउन की पाबंदियों को आगे भी जारर रखा जाना तय है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक के लिए बढ़ाने की तैयारी की ली है। हेल्थ एक्सपर्ट ने लॉकडाउन बढ़ाने की सलाह दी है, जिसके बाद सरकार इसे आगे बढ़ाने की तैयारी में है। गृह विभाग ने गाइडलाइन तैयार कर ली है। कोरोना लॉकडाउन की पांबदियों को जारी रखने और कुछ अनालॉक करने पर विचार के लिए कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 12.30 बजे मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक बुलाई है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट और लॉकडाउन की पाबंदियों पर चर्चा होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में नई गाइडलाइन पर चर्चा होगी। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री लॉकडाउन की नई गाइडलाइन को मंजूरी दे सकते हैं। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद गृह विभाग 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की गाइडलाइन जारी करेगा। गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10 मई से 24 मई तक के लिए प्रदेश भर में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया था।

31 मई तक ज्यादातर पाबंदियां जारी रहने के आसार
31 मई तक लॉकडाउन की ज्यादातर पाबंदियां जारी रहने के आसार हैं। एक्सपर्ट ने सरकार को अभी सख्ती जारी रखने को कहा है। कोरोना की चैन तोड़ने के लिए एक्सपर्ट ने अभी दो सप्ताह के लॉकडाउन की और जरूरत बताई है। हालांकि सरकार अभी 31 मई तक ही लॉकडाउन बढ़ाने का विचार कर रही है।
मनरेगा अनलॉक करने पर विचार
ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के कामों पर 10 मई से रोक है। कई जनप्रतिनिधियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनरेगा के काम फिर से शुरु करने की मांग रखी है। नई गाइडलाइन में मनरेगा के कामों को शुरू करने की छूट मिल सकती है।
खाद, बीज और कृषि उपकरणों से जुड़ी दुकानों को छूट संभव
प्रदेश में एग्रीकल्चर इनपुट और उपकरणों से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में इसकी लगातार मांग की जा रही है। किसान खरीफ की बुवाई की तैयारियों के लिए खेतों को सुधारने के काम में लगे हैं इसलिए खादी, बीज, कृषि उपकरणों और उनके मेंटीनेंस से जुड़ी दुकानों को खोलने की छूट देने का प्रावधान हो सकता है।

किराणा और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाने पर विचार
नई गाइडलाइन में किराणा और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानों का समय बढ़ाया जा सकता है। ​इन दुकानों को अभी सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। इस समय को बढाया जा सकता है।

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