मासूम से दरिंदगी करने वाले को फांसी की सजा:5 साल की बच्ची को अगवा करके रेप किया था, कोर्ट ने सिर्फ 26 दिन में सुनाया फैसला

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झुंझुनूं में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी सुनील कुमार (20) को बुधवार को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में वारदात के महज 26 दिन के अंदर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। 19 फरवरी को घर के बाहर खेल रही बच्ची को दोषी ने पहले अगवा किया और फिर 40 किमी. दूर ले जाकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने भी इस मामले में वारदात के 9 दिन बाद ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया था।

कोर्ट में जज ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा, 'सुनवाई के दौरान तुम्हारे अंदर एक बार भी पश्चाताप नहीं देखा। अगर तुममें पश्चाताप दिखता तो हो सकता था तुम्हारी सजा दूसरी होती।' कोर्ट के फैसले के बाद बच्ची के पिता ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा- आज हमारी बेटी को न्याय मिला है। घटना के बाद से ही वह सहमी रहती है। उसे जिंदगी भर का दर्द मिला है। जिसकी पीड़ा कोई कम नहीं कर सकता।

लहूलुहान मिली थी मासूम
मामला झुंझुनूं में ​​पिलानी थाना स्थित श्योराणों की ढाणी का है। 19 फरवरी को शाम करीब साढ़े पांच बजे बच्ची भाई-बहन के साथ खेल रही थी। इसी दौरान दोषी सुनील कुमार स्कूटी से आया और मासूम का अपहरण कर ले गया था। अपहरण के तुरंत बाद ही मासूम के भाई-बहनों ने आरोपी का पीछा भी किया था, लेकिन वे उसे नहीं पकड़ पाए। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। इस बीच रात करीब 8 बजे मासूम गाड़ाखेड़ा गांव में लहूलुहान हालत में मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूम को अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रैफर किया गया था।

5 घंटे बाद ही दोषी गिरफ्त में आया
घटना के पांच घंटे बाद ही पुलिस ने शाहपुर निवासी सुनील कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने सुनील के खिलाफ 9 दिन में ही 1 मार्च को चालान पेश किया। तब से मामले की रोजाना सुनवाई हो रही थी।

पुलिस ने जुटाए थे 40 से अधिक गवाह, 250 दस्तावेज
पुलिस ने इस मामले में 40 से अधिक गवाह जुटाए और साथ ही करीब 250 दस्तावेज बतौर सबूत कोर्ट में पेश किए। जल्द से जल्द चालान पेश करने के लिए पुलिस ने इस मामले में रोजाना 12 से 13 घंटे काम किया।

पॉक्सो एक्ट के तहत झुंझुनूं में फांसी को दूसरा मामला
पॉक्सो एक्ट लागू होने के बाद मासूम से दुष्कर्म को फांसी का यह झुंझुनूं का दूसरा मामला है। इससे पूर्व तीन साल पहले ऐसे ही एक मामले में आरोपी विनोद कुमार को फांसी की सजा सुनाई गई थी। वह फैसला घटना के 29 दिन में आया था।

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एसपी ने कहा- ऐसे समाज कंटकों को कड़ा संदेश जाएगा
फैसला आने के बाद झुंझुनूं एसपी मनीष त्रिपाठी ने कहा कि इस फैसले से इस तरह के समाज कंटकों को कड़ा संदेश जाएगा कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। उन्होंने मामले में जांच अधिकारी चिड़ावा डीएसपी सुरेश शर्मा और पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस टीम ने महज 9 दिन में चालान पेश कर नया रिकॉर्ड बनाया।

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